मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के लिए 11 नवंबर से लागू होगी नई व्यवस्था
खरी खरी डेस्क
नई दिल्ली, 19 अक्टूबर। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने कहा है कि 11 नवंबर ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) के लिए नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। इस कारण 4 से 10 नवंबर के बीच एमएनपी के लिए आवेदन नहीं लिए जाएंगे। ट्राई का कहना है कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद एमएनपी में लगने वाला समय कम हो जाएगा।
नई व्यवस्था में जल्दी होगा काम
5 दिन के अंदर हो जाएगी सिम पोर्ट
ट्राई के एक अधिकारी के अनुसार नई व्यवस्था लागू होने के बाद अगर कोई व्यक्ति एमएनपी कराता है तो इसकी प्रक्रिया 2 कामकाजी दिवस में पूरी होगी,
वहीं एक सर्किल से दूसरी सर्किल के लिए नंबर पोर्टेबिलिटी के आग्रह को 5 दिन में पूरा किया जाएगा। फिलहाल यह प्रक्रिया पूरी होने में 7 दिन का समय लगता है।
4 नवंबर को 6 बजे से पहले करें आवेदन
ट्राई ने एक बयान में कहा कि सभी लाइसेंस सेवा क्षेत्र के लिए मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी 4 नवंबर 2019 से शाम 6 बजे से 10 तारीख के लिए आवेदन नहीं दिए जा सकेंगे।
ट्राई ने कहा है कि एमएनपी के लिए 6 दिनों की अवधि को नो सर्विस पीरियड घोषित किया गया है। यह अवधि 4 नवंबर को शाम 6 बजे से 10 नवंबर की रात को 11.59.59 बजे तक लागू रहेगी।
यह पाबंदी देश के सभी सर्किलों के लिए होगी। एमएनपी के नए नियम 11 नवंबर की मध्यरात्रि से ही लागू हो जाएंगे।
मौजूदा व्यवस्था के तहत मोबाइल सब्सक्राइबर यूनिक पोर्टिंग कोड (यूपीसी) जनरेट करके 4 नवंबर को शाम 5 बजकर 59 मिनट और 59 सेकेंड से पहले अपना एमएनपी आवेदन जमा कर दें।
11 नवंबर को नई व्यवस्था लागू होने के बाद सब्सक्राइबर्स को दोबारा से यूपीसी कोड जनरेड करना होगा। नो सर्विस पीरियड के दौरान को भी यूपीसी जनरेट नहीं होगा।